स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत दोषी पाकर 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. वहीं कोर्ट ने 366 भादवि में भी दोषी करार दिया है और पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. लेकिन दोनों सजायें साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी शशि कुमार मंडल मेहरमा थाना क्षेत्र के डोय का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध मेहरमा थाना क्षेत्र की ही पीड़िता के पिता ने 31 दिसंबर 21 की घटना को लेकर मेहरमा थाना में सजावार आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. गवाही के दौरान यह बात आयी कि नाबालिग पीड़िता घटना के दिन घर से बकरी चराने खेत के तरफ गयी थी कि आरोपी शशि कुमार मंडल हाइवा लेकर आया और पीड़िता को जबरन बैठाकर मिर्जाचौकी ले गया.
बाराहाट में पीड़िता को छोड़ भाग गया था दुष्कर्मी
तीन दिन तक गाड़ी में ही उसके साथ दुष्कर्म किया और बाराहाट में छोड़ कर यह कहते भाग गया कि घटना के बारे में किसी को नहीं बताना. किसी को बता दी, तो अंजाम बुरा होगा. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कर घटना सही पाया एवं आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. चूंकि पीड़िता नबालिग थी, इसलिए मुकदमा पॉक्सो कोर्ट में चला. कोर्ट में अभियोजन पक्ष के द्वारा 11 गवाहों की गवाही दी गयी, जिसका बचाव पक्ष ने जिरह किया. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया. कोर्ट ने निर्णय की प्रति डीएल एसए सचिव को भी भेजी है. सरकार द्वारा पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता दिलाने हेतु आवश्यक पहल करने को कहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है