कोलकाता. कोयला तस्करी मामले के आरोपी विकास मिश्रा ने जमानत के लिए निचली अदालत के बाद अब कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. विकास मिश्रा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया पॉक्सो मामला निराधार है. गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआइ ने विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया है. बाद में विकास मिश्रा को कालीघाट थाने की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन विकास मिश्रा ने दावा किया है कि ये सभी मामले बेबुनियाद हैं. साथ ही विकास मिश्रा ने पुलिस के खिलाफ भी शिकायत करते हुए कहा है कि 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस पीड़िता का गुप्त बयान निचली अदालत में लेने की व्यवस्था नहीं कर रही है. हाइकोर्ट ने विकास मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.
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