15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार के शिक्षकों की आयी ये शिकायतें तो होगा ट्रांसफर, नयी नियमावली में जानिए क्या है सख्त प्रावधान…

Bihar Teacher Transfer News: बिहार के शिक्षकों की अगर कोई शिकायत आम नागरिक अब कर देगा तो उस शिक्षक की मुश्किलें बढ़ सकती है. जानिए नयी नियमावली में क्या है प्रावधान...

Bihar Teacher Transfer News: बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दे दी गयी है. प्रदेश में सक्षमता परीक्षा पास किए हुए विशिष्ट शिक्षकों का अभी ट्रांसफर नहीं होगा. वो पुराने स्थान पर ही तैनात रहेंगे. सरकार ने इन शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगा दी है. वहीं शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का प्रावधान भी नयी नियमावली में है. अगर किसी शिक्षक की शिकायत विभाग को मिलती है तो उस शिक्षक पर कार्रवाई होगी और दूसरे जिले में उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा.

आम नागरिक कर सकेंगे शिक्षकों की शिकायत

बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया है कि नयी नियमावली से जुड़ी गजट का प्रकाशन होगा. विशिष्ट शिक्षकों पर अब सरकारी सेवा नियमावली के सभी प्रावधान लागू हो चुके हैं. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का भी प्रावधान इस नयी नियमावली में है. जिसके तहत बिहार के शिक्षकों को उनकी लापरवाही अब भारी पड़ सकती है. आम नागरिकों की शिकायत मिलने पर अब शिक्षक पर गाज गिर सकती है.

ALSO READ: Bihar News: भागलपुर के प्रसिद्ध भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर में चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना देखिए

शिक्षकों की शिकायत आयी तो लिया जाएगा एक्शन

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि नयी नियमावली के तहत अब कोई भी नागरिक किसी भी शिक्षक की शिकायत कर सकता है. अगर कोई शिक्षक स्कूल में माहौल बिगाड़ने या स्कूल में राजनीति करने में लिप्त मालूम होते हैं. या फिर वो स्कूल में पढ़ाते नहीं है या हाजिरी बनाकर स्कूल से गैरहाजिर रहते हैं तो इसे लेकर कोई भी व्यक्ति उस शिक्षक की शिकायत कर सकता है.

शिक्षकों को मिलेंगे तीन मौके, डीएम के फैसले के खिलाफ भी कर सकेंगे अपील

ACS सिद्धार्थ ने बताया कि जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत आएगी उन शिक्षकों को तीन मौके दिए जाएंगे. शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. उसके बाद जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और उनका ट्रांसफर जिले के किसी भी जगह किया जा सकता है. डीएम के द्वारा उनका तबादला किया जाएगा. जिलाधिकारी ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर उनके जिले से बाहर करने की अनुशंसा भी कर सकते हैं.

अगर शिक्षा निदेशक का फैसला नहीं हुआ मंजूर तो क्या कर सकेंगे?

अगर शिक्षक जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उन्हें भी मौका मिलेगा. लेकिन यह अपील शिक्षा विभाग के निदेशक के यहां की जाएगी. शिक्षा निदेश के फैसले से अगर शिक्षक असंतुष्ट होंगे तो उन्हें शिक्षा सचिव के पास जाकर अपील करने का मौका रहेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें