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रंगदारी वसूली के आरोप में बड़ाबाजार से तीन गिरफ्तार

अभिषेक बनर्जी के नाम पर 2.50 लाख रुपये रंगदारी लेने का है आरोप

अभिषेक बनर्जी के नाम पर 2.50 लाख रुपये रंगदारी लेने का है आरोप गिरफ्तार तीन लोगों में एक युवा तृणमूल कांग्रेस का नेता भी पीड़ित ने पोस्ता थाने में दर्ज करायी थी शिकायत, जिसके बाद पार्टी ने भी किया निलंबित कोलकाता. बड़ाबाजार इलाके के पोस्ता थाने की पुलिस ने पार्टी से निलंबित युवा तृणमूल नेता को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गये आरोपी युवा तृणमूल नेता का नाम तरुण तिवारी बताया गया है. वह युवा तृणमूल कांग्रेस के सचिव के पद पर था. उस पर एक उम्रदराज महिला को अपने दफ्तर में रोक कर उनके बेटे से 2.50 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगने के बाद शुक्रवार को ही पार्टी ने उसे पद से निलंबित कर दिया, जिसके बाद पोस्ता थाने की पुलिस ने तरुण तिवारी समेत उसके दो अन्य साथियों राहुल पुरोहित एवं राहुल सिंह को भी गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि हावड़ा के लिलुआ में एक कारोबारी ने तरुण तिवारी के खिलाफ रंगदारी मांगने की शिकायत पोस्ता थाने में दर्ज करायी थी. उन्होंने पुलिस से कहा कि व्यवसाय में कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने पोस्ता के युवा तृणमूल नेता तरुण तिवारी से संपर्क किया था. आरोप है कि तरुण तिवारी ने उनसे मोटी रकम की मांग की थी. शिकायतकर्ता ने पुलिस से शिकायत में कहा कि तरुण तिवारी ने मुझे बताया कि वह अभिषेक बनर्जी के संपर्क में है. मुझे अभिषेक के साथ उसने तस्वीर भी दिखायी. बुधवार रात को मेरी मां तरुण से मिलने गयीं. आरोप है कि इस दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया. तरुण ने कहा कि पैसा दोगे तो मां को छोड़ दिया जायेगा. मुझसे तीन लाख रुपये मांगे गये थे. मैंने ढाई लाख रुपये का भुगतान किया. इसके बाद उनकी मां को छोड़ने के बाद उन्होंने पोस्ता थाने में आरोपी तरुण एवं उसके दो साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. इधर, शुक्रवार को इसका खुलासा होने के बाद युवा तृणमूल कांग्रेस ने तरुण तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष सायनी घोष ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए युवा तृणमूल कांग्रेस के सचिव पद से हटाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि तरुण तिवारी तृणमूल के किसी भी संगठन की बैठक में शामिल नहीं हो सकता. युवा तृणमूल द्वारा निलंबित किये जाने के बाद पोस्ता थाने की पुलिस ने तरुण तिवारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(7), 308(5), 351(3), 79 और 3(5) के तहत शिकायत दर्ज की गयी है.

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