14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

BCCI News: ललित मोदी ने बोर्ड से मांगा था 10.65 करोड़ का जुर्माना, अब हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

BCCI News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई से 10.65 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका एकदम तुच्छ है.

BCCI News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ईडी द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी. जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि याचिका “तुच्छ और पूरी तरह से गलत” है, क्योंकि फेमा के तहत न्यायाधिकरण ने मोदी पर जुर्माना लगाया है.

BCCI News: ललित मोदी की याचिका में क्या था

ललित मोदी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इस दौरान वह बीसीसीआई की एक उपसमिति, इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन संस्था के अध्यक्ष भी थे. याचिका में दावा किया गया कि बीसीसीआई को उपनियमों के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति देनी चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट की पीठ ने 2005 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बीसीसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित ‘राज्य’ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है.

IPL के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बिना शर्त माफी मांगने का दिया निर्देश

Lalit Modi के घर पानी के गुब्बारे क्यों फेंकती थी श्रद्धा कपूर?TJMM एक्ट्रेस ने अब किया बड़ा खुलासा

BCCI News: हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद मोदी ने 2018 में यह याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता (ललित मोदी) पर लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में उनकी कथित क्षतिपूर्ति के मामले में किसी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का प्रश्न ही नहीं उठता है और इसलिए इस उद्देश्य के लिए बीसीसीआई को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती.”

BCCI News: ललित मोदी को उल्टे लगा जुर्माना

अदालत ने कहा, “किसी भी स्थिति में, राहत पूरी तरह से गलत है. यह याचिका तुच्छ है और तदनुसार, हम इस याचिका को खारिज करते हैं और मोदी को चार सप्ताह के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं.” यह राशि कोर्ट की ओर से लगाया गया ललित मोदी पर जुर्माना है. इसका मतलब यह हुआ कि ललित को बीसीसीआई से तो कोई नहीं राशि मिलेगी, उल्टे उन्हें जुर्माना भरना होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें