चाईबासा
.पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो में 12 दिसंबर, 2022 को हुए सुनिया सामड हत्याकांड की शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर हत्याकांड के दोषी लिटा भूमिज को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. हत्याकांड के दोषी लिटा भूमिज टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव का रहनेवाला है. इस संबंध में मृतक सुनिया सामड के छोटे भाई श्रीराम सामड के बयान पर 13 दिसंबर, 2022 को टोकलो थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर, 2022 की शाम करीब आठ बजे मानकी पुरती के घर के पास सुनिया सामड और महिला रानी भूमिज आग ताप रहे थे. इसी दौरान लिटा भूमिज हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया. उसने सुनिया सामड और रानी भूमिज पर हमला कर दिया. इस हमले से सुनिया सामड की घटनास्थल पर मौत हो गयी. वहीं, रानी भूमिज गंभीर रूप से घायल हो गयी. घटना के बाद आरोपी ने मानकी पुरती को मारने के लिए दौड़ाया था. अदालत को साक्ष्य मिलने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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