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GST: आम आदमी को सरकार का झटका, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दरों में कटौती टली

GST: जीएसटी परिषद ने सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी. लेकिन, शनिवार 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक में इसे जनवरी तक टाल दिया गया है.

GST: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) में कटौती का इंतजार करने वाले देश के लाखों लोगों को सरकार ने झटका दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों पर जीएसटी की दरों में कटौती को जनवरी 2025 टाल दिया गया है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों पर जीएसटी की दरों में कटौती पर समीक्षा करने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “बीमा पर जीएसटी पर चर्चा के लिए जनवरी में जीओएम की फिर से बैठक होने की संभावना है.”

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% जीएसटी जारी

जीएसटी परिषद ने सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी. लेकिन, शनिवार 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक में इसे जनवरी तक टाल दिया गया है. इसके साथ ही, स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है. हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी जारी रहेगा.

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प्री-ऑन्ड वाहनों पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी

जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में प्री-ओन्ड वाहनों की बिक्री पर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. जीएसटी परिषद ने पुराने प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी है. जीएसटी परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि 18% कर मार्जिन के साथ बेचे जाने पर और किसी व्यवसाय द्वारा मूल्यह्रास का दावा करने के लिए खरीदे जाने पर दोनों पर लागू होगा.

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