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हत्यारे ससुर व दामाद को न्यायालय ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

14 वर्ष पूर्व हुए शहर के मुर्गियाचक निवासी मो. कल्लू उर्फ कलीम मिया हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे- पंचम धीरज कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया.

न्यायालय ने 14 वर्ष पूर्व कलीम मिया हत्याकांड में सुनाया फैसला

मुंगेर. 14 वर्ष पूर्व हुए शहर के मुर्गियाचक निवासी मो. कल्लू उर्फ कलीम मिया हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे- पंचम धीरज कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया. उन्होंने हत्याकांड के दोषी मृतक के सगे भाई मो. बरकत मिया एवं उसके दामाद मो. जावेद को आजीवन कारावास का सजा सुनाया.

एडीजे-पंचम की कोर्ट में शनिवार को सेशन वाद संख्या 846/2010 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. विद्वान न्यायाधीश ने कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद कल्लू के हत्यारे बड़े भाई मो.बरकत एवं उनके दामाद मो.जाबेद (दिलावर , खरादी गली) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई को लेकर कोर्ट में सुरक्षा का व्यापक व्यवस्था रहा. सजा सुनाने के बाद जावेद की पत्नी कई बार बेहोश हो गयी. इस मामले मे मृतक के चार रिश्तेदार सहित अन्य तीन गवाह पक्षद्रोही हो गया था. बीते कई वर्षों से मामले निर्णय के लिए लंबित चला आ रहा था. लेकिन एपीपी सुशील कुमार सिन्हा की मेहनत रंग लाई एवं दोषियों न्यायालय से आजीवन काराबार की सजा सुनाया.

पत्नी के बयान पर कोतवाली थाना में दर्ज हुआ था मामला

घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक नया टोला निवासी कल्लू उर्फ कलीम मिया 18 मार्च 2010 की रात 9 बजे अपने घर के दरवाजे पर था. घर की जमीन को लेकर मो. कल्लू मिया का अपने सगे भाई मो. बरकत मिया से बकझक हो रहा था. उस समय मो. बरकत मिया का दामाद कोतवाली थाना क्षेत्र के दिलावरपुर निवासी मो. जावेद भी था. जो अपने ससुर की तरफसे बोल रहा था. तभी दोनों ने अपने-अपने हाथ में लोहे का रॉड उठाकर कल्लू मिया पर हमला कर दिया. जिसमें वह घायल हो गया. जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया. जहां से भागलपुर और भागलपुर से पटना रेफर किया गया. पटना में 22 मार्च 2010 को कल्लू मिया की मौत इलाज के दौरान हो गयी. इस मामले में मृतक की पत्नी बबी जैनम के बयान पर कोतवाली थाना में कांड संख्या 110/10 दर्ज किया गया था.

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