. पॉक्सो कोर्ट -3 सरोज कुमारी ने सुनायी सजा
किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के आरोपित गुड्डू राय को पॉक्सो कोर्ट तीन सरोज कुमारी ने दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. आरोपित जैतपुर ओपी क्षेत्र का है. न्यायालय ने दो अलग अलग धाराओं में सजा सुनायी है जिसमें भादवि की धारा-376 में 10 वर्ष एवं 50 हजार रुपये अर्थ दंड ,वही 306 में 10 वर्ष एवं 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. दोनों सजा साथ साथ चलेगी. जैतपुर ओपी पुलिस ने आरोपी गुड्डू राय के विरुद्ध 31 जनवरी 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. स्पेशल पीपी राजीव रंजन राजू ने बताया कि इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही करायी गयी थी.
यह था मामला26 अप्रैल 2020 को जैतपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम गुड्डू राय ने दिया था. घटना का खुलासा तब हुआ जब दुष्कर्म का वायरल वीडियो हुआ. किशोरी के चचेरे भाई के मोबाइल पर वीडियो आया. इसके बाद आरोपी के पिता ने अपने बयान पर जैतपुर ओपी में मामला दर्ज कराया. आरोपी के पिता ने कहा कि 26 अप्रैल 2020 को मेरे भतीजा के मोबाइल पर आरोपित और पीड़िता का अश्लील वीडियो आया. जिसको देखने के बाद पुत्री से पूछताछ की तो बताया कि छह माह पहले मुझे प्रलोभन देकर जबरन वह नाजायज संबंध बनाया था. मोबाइल से वीडियो बना लिया और धमकी दी कि मेरे साथ अब बराबर संबंध बनाना होगा नहीं तो यह वीडियो वायरल कर देंगे. उसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया गया. 27 अप्रैल 2020 की सुबह जब हमलोग जगे तो मेरी पुत्री अपने बिस्तर पर नहीं थी. बथान पर फांसी लगाकर पुत्री ने आत्महत्या कर ली थी.
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