14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

केशोपुर पंचायत में लगा विधिक जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को झाझा प्रखंड के अंतर्गत केशोपुर पंचायत के महादलित टोला में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया.

जमुई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को झाझा प्रखंड के अंतर्गत केशोपुर पंचायत के महादलित टोला में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. इस दौरान लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गयी. शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता पंकज कुमार शर्मा एवं पाराविधिक सेवक अविनाश पांडे द्वारा किया गया. ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं संशोधन 2019 के बारे में लोगों को जागरूक किया. उन्होंने बताया कि इस अधिकार के तहत कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना की मांग कर सकता है. इस अधिनियम से सरकारी कामकाजों में भ्रष्टाचार से मुक्त करने में सहायता मिली है क्योंकि सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक उनके कार्यकलापों के विषय में जानकारी मांग सकता है. एक आवेदक द्वारा यदि आपको किसी विभाग से वांछित सूचना चाहिए तो आप उसे विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसे 30 दिन के अंदर संबंधित विभाग को आवेदक को प्रदान करना होता है. आरटीआई एक्ट के फायदे के अलावा निशुल्क विधिक सेवा के विषय में भी लोगों को जानकारी दी गई. जिला प्राधिकार द्वारा आम जनों को निशुल्क विधिक सुविधा प्रदान करने के लिए पराविधिक सेवक एवं पैनल अधिवक्ता प्रतिनियुक्ति है, जिसे आप सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं. प्राधिकार कार्यालय में भी फ्रंट ऑफिस की व्यवस्था है जहां कोई भी व्यक्ति जिसे विधिक सेवा प्राप्त करना है जाकर आवेदन दे सकता है. नालसा के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन दिया जा सकता है सारे प्रकार की विधिक सेवाएं बिल्कुल निशुल्क है. उन्होंने लोगों से आवाहन किया कि वे आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का लाभ अवश्य लें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें