मेदनीचौकी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजू कुमार के आदेश पर 22 दिसंबर को सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खावा राजपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसका संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता सदन प्रसाद महतो ने किया. इसमें सहयोग पीएलभी अंकज कुमार ने किया. उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ऐसी सूचना इसके प्रशासन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या इसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान होता है ऐसी सूचना जिसके प्रकरण प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो नहीं दी जाएगी. एवं ऐसी सूचना जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध रखता हो या उनकी एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो नहीं दी जायेगी. शिविर में मौके पर मनीष कुमार, प्रियांशु कुमार, मुकेश कुमार आदि दर्जनों लोग मौजूद थे.
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