प्रतिनिधि, बरहरवा झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर राजमहल एसडीओ के आदेशानुसार, बरहरवा शहर की सब्जी मंडी स्थित पुरानी धर्मशाला की छह दुकानों को खाली कराया गया. यह कार्रवाई प्रशासनिक दल-बल की उपस्थिति में संपन्न हुई. हालांकि, दुकान नंबर 5 और 11 के दुकानदार लोकेश कुमार भगत की अनुपस्थिति और दुकान में ताले लगे होने के कारण उनकी दुकानें खाली नहीं हो सकी. प्रशासन ने उन्हें दो दिनों की मोहलत दी है. यदि इस समय सीमा में दुकान खाली नहीं की जाती, तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा. बरहरवा एसडीपीओ नितिन कुमार खंडेलवाल, बरहरवा सीओ रामजी वर्मा, प्रशिक्षु डीएसपी रूपक कुमार, और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दुकानों को खाली कराया गया. कार्रवाई के दौरान दुकानदारों से बार-बार अपील की गयी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गयी. दुकान नंबर 17 और 18 के संजीव कुमार गुप्ता, दुकान नंबर 19 के शंभु सिंह, दुकान नंबर 10 के अशोक साहा, दुकान नंबर 16 के आनंद भगत, और दुकान नंबर 6 के दीनानाथ भगत की दुकानों को खाली कर दिया गया. बरहरवा सीओ रामजी वर्मा ने जानकारी दी कि, हाइकोर्ट के निर्देश के बाद एसडीओ ने यह आदेश दुकानदारों द्वारा लंबे समय से किराया जमा न करने के कारण दिया गया. उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के बाद यह निर्णय आया, क्योंकि दुकानदारों का अनुबंध पहले ही समाप्त हो चुका था. कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने किराया जमा कर दिया है और इसकी रसीदें उनके पास मौजूद हैं. हालांकि, प्रशासन का दावा है कि उनके पास हाइकोर्ट से किसी भी प्रकार का स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है. ऐसे में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य बताया. कार्रवाई के दौरान बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह, अंचल निरीक्षक उमेश मंडल, और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है