रांची : झारखंड होमगार्ड बहाली (नामांकन) को लेकर नियमावली‐2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है. इसके तहत होमगार्ड बहाली (नामांकन) के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जायेगी. इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा. सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत ही हो सकेगा.
सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण करना होगा प्रस्तुत
शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिला या शहर का सामान्यत: निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो. डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी, सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामान्य निवास माना जायेगा.
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क्या है गजट में
उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा गृह रक्षकों का नामांकन होगा. इसमें जिला समादेष्टा, एसपी व डीसी होंगे. गृह रक्षक का नामांकन जिस जिले में होगा, उस जिले का उपायुक्त मुहर व हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किये जाएंगे. प्रत्येक जिला में 50 पद महिला के लिए आरक्षित होंगे. मिहला के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के पदों में से पांच प्रतिशत तलाकशुदा, परित्यकता व विधवा के लिए आरक्षित होगा.
ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उस प्रखंड व गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए. वहीं, शैक्षणिक योग्यता सातवीं पास होना चाहिए. जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतयोगिता में पुरष्कृत हुए हैं, उसका प्रमाण पत्र देने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे.