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बेतिया राज की 17.94 एकड़ जमीन की इस दिन होगी नीलामी, जानें क्या होगा नियम

Bettiah Raj Land Bidding: बेतिया राज की 17.94 एकड़ जमीन की नीलामी 3 जनवरी को होगी. पटना हाई कोर्ट के आदेश पर हाईएस्ट बोली लगाने वाले को 11 महीने के लिए जमीन की बंदोबस्ती मिलेगी.

Bettiah Raj Land Bidding: गोपालगंज के समाहरणालय में 3 जनवरी को बेतिया राज की 17.94 एकड़ जमीन की नीलामी होगी. यहां रामपुर टेंगराही और भोजुली गांव की जमीनों के लिए बोली लगेगी. पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार यह नीलामी 11 महीने के लिए होगी. जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे जमीन की बंदोबस्ती मिलेगी.

किस जिले में है बेतिया राज की नीलामी वाली जमीन

बेतिया राज की यह जमीन गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड में है, जिसमें रामपुर टेंगराही और भोजुली गांव की जमीनें शामिल हैं. दोनों जगहों की जमीन की नीलामी की खुली बोली 3 जनवरी को लगेगी. जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे 11 महीने के लिए यह जमीन मिलेगी. यह बोली पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई जाएगी.

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की सूचना

 जमीनों की नीलामी के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सूचना जारी कर दी है.  14 नवंबर को राजस्व पर्षद, पटना के अध्यक्ष और प्रतिपाल अधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी. इसी बैठक में गोपालगंज के सदर अंचल में स्थित बेतिया राज की जमीन की नीलामी का फैसला लिया गया था. अब नीलामी की तिथि को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

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नीलामी के नियम के बारे में जानिए

बेतिया राज की जमीन की नीलामी के लिए कुछ नियम तय किये गए हैं. इसके मुताबिक अगर बेतिया राज की संपत्ति बिहार सरकार अपने अधिकार में ले लेती है, तो यह नीलामी अपने आप रद्द हो जाएगी. बिहार सरकार के पास ही इस जमीन पर अंतिम फैसला लेने का हक होगा. राजस्व पर्षद, बिहार, पटना इस नीति में जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकते हैं. अगर पहली नीलामी की समयावधि खत्म होने के बाद नीलामी में देरी होती है, तो पिछली बोली में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर भुगतान करना होगा.

इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए किया जा सकता है. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा. किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए बेतिया राज या बिहार सरकार यह जमीन कभी भी वापस ले सकती है. इन नियमों की अनदेखी करने पर नीलामी रद्द कर दी जाएगी.

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