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राशन से वंचित हो सकते हैं 2.73 लाख लाभुक

जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में नाम अंकित है, उन सभी सभी लोगों को हर हाल में 31 दिसंबर तक इ-केवाइसी अनिवार्य रूप से कराना होगा. निर्धारित तिथि के बाद राशनकार्ड में अंकित सदस्यों का इ- केवाईसी नहीं होने पर उसे खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ सकता है. इ-केवाइसी नही कराने वाले लाभुकों को जनवितरण प्रणाली से जनवरी से राशन मिलना बंद हो जायेगा.

संवाददाता महाराजगंज. जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में नाम अंकित है, उन सभी सभी लोगों को हर हाल में 31 दिसंबर तक इ-केवाइसी अनिवार्य रूप से कराना होगा. निर्धारित तिथि के बाद राशनकार्ड में अंकित सदस्यों का इ- केवाईसी नहीं होने पर उसे खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ सकता है. इ-केवाइसी नही कराने वाले लाभुकों को जनवितरण प्रणाली से जनवरी से राशन मिलना बंद हो जायेगा.

खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इ केवाईसी के लिए एक बार फिर तिथि को विस्तारित करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से इस आशय से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है.विभागीय व प्रशासनिक स्तर पर बार-बार निर्देश दिये जाने के बाद भी महाराजगंज अनुमंडल में इ-केवाईसी कराने में लाभुकों की गति काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. महाराजगंज अनुमंडल में 14 दिसंबर तक 69.40 प्रतिशत लाभुकों का ही इ-केवाईसी हो सका है.

जिला आपूर्ति शाखा से मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज अनुमंडल में राशन कार्डधारियों की कुल संख्या 8 लाख 89 हजार 541 है. इनमें 6 लाख 15 हजार 728 लोगों का इ-केवाइसी हो चुका है. अभी भी 2 लाख 73 हजार 813 सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराए हैं. महाराजगंज अनुमंडल में 14 दिसंबर तक 69.40 प्रतिशत राशन कार्डधारियों का ही सत्यापन हो चुका है. विभागीय स्तर पर उदासीनता बरते जाने की वजह से इ-केवाइसी कार्य में जिला का स्थान 37 वें नंबर पर है.

कहते हैं एसडीओ

खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राशनकार्ड धारी परिवार के सभी लाभुक सदस्यों काइ-केवाइसी कराना अनिवार्य है. विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी के स्तर से अनुमंडल के संबंधित पदाधिकारियों को इ-केवाईसी को लेकर आदेश जारी किया गया है. 31 दिसंबर तक हर हाल में सभी लाभुक सदस्यों का इ-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है.

अनिल कुमार, एसडीओ, महाराजगंज

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