जमशेदपुर की निचली अदालत ने छह अप्रैल 2023 को आरोपी को सुनायी थी फांसी की सजा
Jamshedpur News :
झारखंड हाइकोर्ट ने जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में चार लोगों की नृशंस हत्या के मामले में फांसी के सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई की. साथ ही फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की अपील पर भी सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.12 अप्रैल 2021 को बरामद हुई थी चार लोगों की लाश
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीपक कुमार ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर फांसी की सजा को चुनाैती दी है. उस पर पत्नी, दो बेटी व ट्यूशन टीचर की हत्या करने का आरोप है. जमशेदपुर की निचली अदालत ने छह अप्रैल 2023 को आरोपी दीपक कुमार को फांसी की सजा सुनायी थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 लोगों की गवाही करायी गयी थी. पूर्वी सिंहभूम के कदमा थाना क्षेत्र में मामले को लेकर कांड संख्या-67/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. 12 अप्रैल 2021 को कदमा थाना क्षेत्र के तिस्ता रोड स्थित क्वार्टर नबंर-97/99 से दो बच्ची सहित चार शव बरामद किया गया था. शव की पहचान घर के मालिक दीपक कुमार की पत्नी बीना कुमारी, उनकी बेटी दीया कुमारी, सांधी कुमारी व शिक्षिका रिंकी घोष के रूप में की गयी थी. घटना को अंजाम देने के बाद दीपक कुमार वहां से भाग गया था. पहले वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से राउरकेला गया था. राउलकेला से कैब बुक कर वह धनबाद गया. वहां एटीएम से पैसा निकालने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है