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बिहार के DGP का फरमान- मोस्टवांटेड अपराधियों की संपत्ति करें जब्त, फरार कुख्यातों के यहां होगी कुर्की

Bihar Crime News: बिहार के DGP ने सभी थानों के मोस्टवांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है. वहीं फरार चल रहे कुख्यातों के यहां कुर्की जब्ती भी की जाएगी.

बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गयी है. डीजीपी विनय कुमार (Bihar DGP Vinay Kumar) ने देशभर में लागू नए कानून को अब हथियार बनाया है और अपराधियों की संपत्ति पर प्रहार करने का आदेश दिया है. डीजीपी ने राज्य के सभी थानों को कम से कम दो अपराधियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है. पहले चरण की कार्रवाई में राज्य में करीब ढाई हजार मोस्टवांटेड अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी. वहीं फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों के संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी.

कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी

कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कवायद शुरू हो रही है. बिहार के डीजीपी ने राज्य के हर थाने के लिए जिलों को फरमान जारी किया है. हर थाने के दो ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाए हैं उनकी संपत्ति को अब जब्त किया जाएगा. बता दें कि बिहार में थानों की संख्या करीब 1300 है और हर थाने से दो मोस्टवांटेड पर अगर ये कार्रवाई होती है तो इस चरण में 2600 के करीब अपराधियों की कमर संपत्ति जब्त करके पुलिस तोड़ेगी.

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फरार चल रहे कुख्यातों की संपत्तियों की कुर्की होगी

इधर, बिहार के वैसे अपराधी जो फरार चल रहे हैं, उनकी भी मुसीबत बढ़ने वाली है. ऐसे अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की-जब्ती का आदेश जारी कर दिया गया है. जितने भी अपराधी अभी फरार चल रहे हैं उनपर शिकंजा कसा जा रहा है. खासकर वैसे अपराधी जो बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर भागे हुए हैं, उनके खिलाफ जल्द ही कुर्की का आदेश पुलिस अदालत से लेगी और कार्रवाई करेगी. पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए सभी जिलों में अभियान चलाने का आदेश दिया है.

नए कानून को हथियार बना रहे बिहार के डीजीपी

बता दें कि बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार बने हैं और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ संदेश दिया था कि अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की होगी. दरअसल, इसी साल 1 जुलाई 2024 से देशभर में तीन नए कानून लागू हुए हैं और अब राज्य सरकार को भी संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया गया है. पहले इस कार्रवाई के लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा जाता था. लेकिन अब राज्य सरकारें अपने स्तर से ही ये कर सकती है.

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