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दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में चित्तरंजन निवासी प्रियांशु कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी.

जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में चित्तरंजन निवासी प्रियांशु कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. मिहिजाम थाना कांड संख्या 82/2024 की सूचिका नंदनी कुमारी ने आरोपी के विरुद्ध जबरन उसके घर में घुसकर छह नवंबर को उसके साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर धमकी देने का आरोप लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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