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Chaibasa News : हादसे में एयरबैग नहीं खुले, कंपनी को 1.5 लाख मुआवजा देने का आदेश

चाईबासा : न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अदालत ने सुनाया फैसला

चाईबासा.जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अदालत ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है. यह मामला एयरबैग के न खुलने और दुर्घटना के दौरान सुरक्षा मानकों की कमी पर आधारित था.आयोग ने वाहन निर्माता को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये की राशि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए, 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना व जीवन को खतरे में डालने के लिए मुआवजे के रूप में दे.

चाईबासा के बड़ा नीमडीह निवासी अभिषेक दोदराजका द्वारा महिंद्रा कंपनी और इसके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में दायर मामले में अदालत ने कंपनी को गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का दोषी पाया. इस दौरान वाहन निर्माता ने दावा किया था कि दुर्घटना की तीव्रता एयरबैग खोलने की सीमा के भीतर नहीं थी. हालांकि, आयोग ने तस्वीरों और मरम्मत के अनुमानों के आधार पर तय किया कि दुर्घटना की गंभीरता अधिक थी और यह वाहन निर्माता की सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है.

शिकायतकर्ता ने 2021 को अदालत में केस दर्ज कराया था

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अभिषेक दोदराजका ने वर्ष 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अदालत में केस दर्ज कराया था. उन्होंने बताया था कि 2017 में महिंद्रा स्कॉर्पियो एस-10 खरीदी थी. 20 मई 2021 को हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना में वाहन का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन एयरबैग नहीं खुले. श्री दोदराजका का आरोप था कि महिंद्रा ने अपने वाहनों की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में भ्रामक दावे किए, जिससे ग्राहक गुमराह हुए. उन्होंने इसे कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा मानकों में खामियों का मामला बताया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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