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अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा फ्लैटों का पंजीकरण

महानगर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा.

संवाददाता, कोलकाता.

महानगर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) के बगैर प्रमोटर (बिल्डिंग डेवलपर) फ्लैट का पंजीकरण नहीं कर सकेंगे. वहीं, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिलने के दौरान ही प्रमोटर को अंडरटेकिंग देकर बताना होगा कि सीसी प्राप्त किये बिना वह किसी फ्लैट का आवंटन यानी बेच नहीं सकेगा.

आवेदन करने के तीन दिन के भीतर समस्त जांच के बाद सीसी जारी कर दिया जायेगा. मेयर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीसी के बैगर प्रमोटर फ्लैट का आवंटन नहीं कर सकेंगे. सीसी के बगैर जालापूर्ति, निकासी व इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति नहीं होगी. इमारत के निर्माण के दौरान निकासी, जलापूर्ति व बिजली की अस्थायी परिसेवा दी जाती है. ऐसे में सीसी के ना होने पर उक्त अस्थायी परिसेवा भी काट दी जायेगी. मेयर ने बताया कि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से उक्त आदेश को जारी किया गया है. फिर फिरहाद ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, अब सीसी के बगैर फ्लैट का पंजीकरण नहीं होगा. इसका अलावा अवैध निर्माण के मामले में ट्रेड लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि, सीसी के बगैर अब ड्रेनेज लाइन, बिजली और जलापूर्ति सेवा लाभ नहीं उठाया जा सकेगा. मेयर ने कहा कि कोलकाता में अवैध निर्माण को रोकन के लिए पहले से ही कोलकाता नगर निगम तत्पर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को निगम के बिल्डिंग प्लान के साथ जोड़ दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि कोलकाता में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए निगम के सहायक अभियंता (इंजीनियर) हर 15 दिन के अंतराल पर वार्ड स्तर पर निरीक्षण करते हैं. अवैध निर्माण पर रोकन लगाने के लिए निगम जीपीएस लोकेशन की मदद ले रहा है.

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