वरीय संवाददाता, देवघर . शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( आरटीई ) लागू होने के बाद से विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इसके लिए सरकार व संबंधित विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत 15 जनवरी तक जिलेभर में संचालित सभी विद्यालय प्रबंधन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है. मगर विभागीय जानकारी के अनुसार 10 जनवरी तक मात्र 15 विद्यालयों ने ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि पांच दिन ही शेष बचे है. ऐसे में जिले के 232 में से 217 विद्यालयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब भी शेष है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय की ओर से जिले भर में संचालित समस्त विद्यालय प्रबंधनों को रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर दिशानिर्देश दिये गये है. मगर इसका समुचित पालन होता दिख नहीं रहा है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में मान्यता के लिए मुहर लगेगी. उल्लेखनीय है कि आरटीई लागू होने के 13 वर्ष बाद भी देवघर में 232 में से मात्र तीन विद्यालयों को ही आरटीई के तहत मान्यता प्राप्त है, जबकि शेष बिना मान्यता के ही स्कूलों का संचालन कर रहे हैं. हालांकि 52 निजी विद्यालय प्रबंधन की ओर से कई वर्ष पूर्व विभाग में ऑफलाइन आवेदन देकर स्कूलों का संचालन किये जाने की जानकारी हैं. वहीं, जिले के 42 निजी विद्यालय सीबीएसई, आइसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता लेकर स्कूलों का संचालन कर रहे हैं. * जिले में संचालित हैं 232 निजी विद्यालय
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