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hajipur news. युवती से दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वाले युवक को एक वर्ष दो महीने का कारावास

नीतीश कुमार ने युवती को 23 अक्टूबर 2022 को उसके गांव के विद्यालय में बुलाया और दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया, फिर उसे वायरल कर दिया

हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जीवनलाल ने सोमवार को करीब सवा दो वर्ष पूर्व एक युवती को घर से बगल के स्कूल में बुलाकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में एक युवक को एक वर्ष, दो महीने व 18 दिनों के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. यह जानकारी लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि बलिगांव थाना क्षेत्र की एक युवती की पढ़ने के लिए आने-जाने के दौरान बलिगांव थाना क्षेत्र के हसन सराय निवासी नीतीश कुमार से दोस्ती हो गयी. नीतीश कुमार ने युवती को 23 अक्टूबर 2022 को उसके गांव के विद्यालय में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया. इस वीडियो को उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर वायरल कर दिया. इस मामले में पीड़िता ने हाजीपुर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने इस मामले में नौ दिसंबर, 2023 को नीतीश कुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में इस मामले में चार, जनवरी 2024 को संज्ञान लिया गया. 20 अप्रैल 2024 को आरोपित के विरुद्ध आरोप गठन किया गया.इस मामले में लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह द्वारा कराये गये छह साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद नीतीश कुमार को प्राद्यौगिक अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष दो महीना 18 दिनों का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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