Delhi Liquor Scam: दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह अनुमति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी गई है. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी सार्वजनिक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक होगा. इस घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन के रूप में प्रस्तुत किया है.
ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. अरविंद केजरीवाल ने चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाने की मांग की थी. ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, उनकी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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चार्जशीट में, ईडी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. एजेंसी का दावा है कि इन दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद के लिए 2021-22 की आबकारी नीति में बदलाव किए थे, जिसके तहत कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी. सूत्रों के अनुसार, इस राशि में से 45 करोड़ रुपये का उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था.
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए यह मामला एक बड़ा झटका माना जा रहा है. राजधानी में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां जोर-शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हैं. आम आदमी पार्टी ने भी अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. हालांकि, इस मामले में आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि शराब नीति मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.
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