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यातायात नियम तोड़ने वाले मुंगेर के 45 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

यातायात नियम को सख्ती के साथ सड़कों पर लागू करने को लेकर मुंगेर परिवहन विभाग सक्रिय है. ताकि यातायात व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त और सुगम बनाया जा सके.

सख्ती. तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, परिवहन विभाग चालकों का लाइसेंस कर रहा रद्द, प्रतिनिधि, मुंगेर. यातायात नियम को सख्ती के साथ सड़कों पर लागू करने को लेकर मुंगेर परिवहन विभाग सक्रिय है. ताकि यातायात व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त और सुगम बनाया जा सके. इसे लेकर वाहन जांच और जुर्माना वसूली की कार्रवाई नियमित हो रही है. साथ ही लगातार नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है. मुंगेर में परिवहन विभाग ने जिले के 45 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि कई वाहन चालकों का लाइसेंस कैंसल या सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है.

तीन वर्ष में 45 वाहन चालकों का लाइसेंस किया गया रद्द

परिवहन विभाग ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने में जुटी हुई है. लाइसेंस रद्द करने से भी विभाग को कोई परहेज नहीं है. वर्ष 2021 से परिवहन विभाग नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई कर रही है. हालांकि, इससे पहले यातायात नियम तोड़ने पर इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब जुर्माना के साथ लाइसेंस तक को रद्द कर दिया जा रहा है. जिले में वर्ष 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 कुल 45 वाहन चालकों का लाइसेंस डीटीओ ने रद्द कर दिया है.

लाइसेंस रद्द होने वाले चालकों में ओवर स्पीड व शराबी अधिक

विभाग की माने तो जिन 45 चालकों का लाइसेंस रद्द किया गया है. उसमें शराबी और ओवर स्पीड वाहन चलाने वाले चालक की संख्या अधिक है. 2022 में 13 ओवर स्पीड और 1 शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द किया गया, जबकि 2023 में ओवर स्पीड चलाने वाले 16 चालकों को लाइसेंस रद्द किया गया. 2024 में 4 ओवर स्पीड और 1 शराब पीकर वाहन चलाने वाले का लाइसेंस रद्द किया गया.

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबित अथवा सस्पेंड

जिले में अब बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं. आपने अगर तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़े हैं तो आपका डीएल रद्द या निलंबित हो सकता है. नियम तोड़ने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने तीन बार से ज्यादा नियम तोड़ने वाले कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल या सस्पेंड करने की सिफारिश की है. जिस पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपना रही है.

इन नियमों के उल्लंघन पर चलेगा कानून का डंडा

बता दें कि तेज गति से गाड़ी चलाना, जरूरत से ज्यादा सामान लादना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे नियम तोड़ने पर तीन बार से ज्यादा चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो सकता है. इसलिए मुंगेर के निवासी सावधान रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि लापरवाही करना आपकी जेब ढीली करने के साथ ही आगे के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

कहते हैं डीटीओ

डीटीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हर वाहन चालकों के लिए जरूरी है. पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान है. इतना ही नहीं तीन बार से अधिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान है. अब तक इस जिले में 45 व्यवसायिक व प्राइवेट वाहन चालकों को लाइसेंस नियम तोड़ने के मामले में विभाग रद्द कर चुकी है. जिनका भी लाइसेंस रद्द किया जाता है वह तीन माह तक निलंबित रहेगा. तीन माह के बाद ऐसे वाहन चालक आवेदन करेंगे कि अब उनके द्वारा गलती नहीं होगी. इसके बाद उनके आवेदन पर विचार कर लाइसेंस को निलंबन मुक्त किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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