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धान बिक्री की मुहर युक्त पक्की रसीद नहीं मिलने पर किसानों ने डीएम से लगायी गुहार

जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र की महादेव सिमरिया पंचायत के किसानों ने पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान खरीद में बरती जा रही अनियमितता व फर्जी रसीद जारी करने को लेकर दर्जनों किसानों ने शुक्रवार को समाहरणालय पहुंच कर डीएम अभिलाषा शर्मा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है.

जमुई. जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र की महादेव सिमरिया पंचायत के किसानों ने पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान खरीद में बरती जा रही अनियमितता व फर्जी रसीद जारी करने को लेकर दर्जनों किसानों ने शुक्रवार को समाहरणालय पहुंच कर डीएम अभिलाषा शर्मा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. डीएम को दिये गये आवेदन में महादेव सिमरिया पंचायत के किसान अवधेश कुमार सिंह, जय प्रकाश सिंह, विजय कुमार सिंह, मिथलेश कुमार सिंह, दरोगी मांझी सहित अन्य किसानों ने बताया कि किसानों को धान खरीद की कच्ची रसीद दी जाती है. उसे रसीद में न तो हस्ताक्षर होता है और न ही मोहर लगी रहती है. किसान जब मोहर लगे हस्ताक्षर युक्त पक्की रसीद की मांगते हैं, तो पैक्स अध्यक्ष साफ मना कर देते हैं. एमएसपी के अनुसार, धान जुट के बोरे में लिया जाना चाहिए, लेकिन पैक्स के गोदाम और पैक्स अध्यक्ष के घर के सामने प्लास्टिक के बोरे में धान रखा जा रहा है, जो नियम का उल्लंघन है. यह अनियमितता धान के वजन और मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. किसान मिथिलेश सिंह ने बताया कि मैंने पैक्स में 2293 किलों धान दिया , लेकिन कच्चे रसीद पर 2236 किलो का हिसाब दिया गया है. यह वजन में गड़बड़ी और किसानों के साथ धोखाधड़ी का स्पष्ट प्रमाण है. इस तरह के मामले दर्जनों किसानों के साथ हुआ है. किसानों ने बताया कि इस मामले को लेकर सिकंदरा प्रखंड के बीएसओ व बीडीओ को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी गयी. पदाधिकारी ने बताया कि मोहर लगे हस्ताक्षर युक्त पक्की रसीद ही पैक्स अध्यक्ष से लें. लेकिन पैक्स अध्यक्ष पदाधिकारी के आदेश को भी मानने से इंकार कर रहे हैं. किसानों ने पैक्स अध्यक्ष पर कच्ची रसीद देकर धोखाधड़ी एवं जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगायी है. जिलाधिकारी को दिये गये आवेदन की प्रतिलिपि जिला कृषि पदाधिकारी जमुई, सिकंदरा बीसीओ, पैक्स जिला सहकारिता समिति, राज्य सहकारी मंत्री बिहार सरकार, मुख्यमंत्री बिहार, किसान संघ, लोक शिकायत आयोग तथा सूचना अधिनियम अधिकारी को भेजा है.

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