रांची़ राजधानी में संचालित दो होटल और एक गेस्ट हाउस को खाली करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है. यह आदेश एसडीओ कोर्ट द्वारा दिया गया है. आदेश में बताया गया है कि यहां जांच में वेश्यावृत्ति की पुष्टि हुई है. एसडीओ कोर्ट के आदेश को संबंधित थाना को भेज दिया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कोकर स्थित होटल मां रेसीडेंसी, बूटी रो स्थित होटल रॉयल इन और द रांची सुईट अर्बन रिट्रीट गेस्ट हाउस को सील करते हुए संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था. जिला प्रशासन और संचालकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया. संचालकों का पक्ष संतोषजनक नहीं था. वहीं, पुलिस द्वारा की गयी छापेमारी में मिले तथ्य सही पाये गये. इसी के आधार पर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने यह आदेश जारी किया है. वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि भवन मालिक अगले एक साल तक जिला प्रशासन व एसडीओ कोर्ट की अनुमति के बिना भवन को रेंट पर नहीं लगायेंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है