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19 तक स्थान आवंटित करने का हाइकोर्ट ने दिया आदेश

पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड की ओर से 28 जनवरी से नौ फरवरी तक आयोजित होने वाले कोलकाता पुस्तक मेले (बुक फेयर) में इस बार विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को स्टॉल लगाने की जगह नहीं दी गयी है.

स्टॉल के लिए जगह नहीं मिलने पर अदालत पहुंची विहिपसंवाददाता, कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड की ओर से 28 जनवरी से नौ फरवरी तक आयोजित होने वाले कोलकाता पुस्तक मेले (बुक फेयर) में इस बार विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को स्टॉल लगाने की जगह नहीं दी गयी है. इसे लेकर विहिप ने आयोजकों के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के दौरान आयोजक के वकील को न्यायाधीश अमृता सिन्हा के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने 19 जनवरी तक आयोजक को विश्व हिंदू परिषद के स्टॉल का स्थान तय कर अगले दिन अदालत को सूचित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई सोमवार (20 जनवरी) को निर्धारित की गयी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि जब आयोजकों की ओर से विहिप को हर साल स्टॉल लगाने के लिए जगह मुहैया करायी जाती है, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ. इस पर आयोजकों के अधिवक्ता ने कहा कि विहिप द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र व पुस्तकों में जो लिखा गया है, वह बेहद संवेदनशील है. इस वजह से विहिप को स्टाॅल लगाने की मंजूरी नहीं दी गयी. आयोजक की यह दलील सुनकर न्यायाधीश अमृता सिन्हा नाराज हो गयीं. याचिकाकर्ता यानी विहिप के वकील सुबीर सान्याल ने कहा कि आयाेजक ने स्टॉल आवंटन के लिए कई शर्त रखी हैं और हमने सभी शर्तों को मानते हुए स्टॉल लगाने के लिए 600 वर्ग फीट की मांग की थी. लेकिन गिल्ड की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. इसीलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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