बिहार में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर अधिक सख्ती बरती जाने लगी है. नया नियम लागू हो चुका है कि अगर तीन बार से अधिक किसी ने यातायात नियमों को तोड़ा तो केवल जुर्माना भरने से उसकी बात नहीं बनेगी. अब उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जाएगा. यह व्यवस्था अब लागू हो चुकी है. इधर, भागलपुर और मुंगेर में भी सख्ती बढ़ गयी है और कई वाहन चालकों के डीएल सस्पेंड किए गए हैं.
भागलपुर में निलंबित किए गए लाइसेंस
भागलपुर में परिवहन विभाग ने 140 ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया है जिन्होंने यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन किया. व्यवसायिक और प्राइवेट वाहनों के चालकों पर ये कार्रवाई हुई है. 2021 से 2024 तक का आंकड़ा बताता है कि अबतक 140 वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं.
जिनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ, वो अब कैसे होगा चालू?
भागलपुर जिले के मोटर यान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने कहा कि जिनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है वो तीन महीने तक चालू नहीं होगा. तीन महीने के बाद आवेदन लिया जाएगा कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी. उसके बाद विभाग इसपर विचार करके लाइसेंस को निलंबन मुक्त करेगा.
मुंगेर में भी सख्त कार्रवाई शुरू, रद्द भी किए जा रहे लाइसेंस
मुंगेर में 2022 से अबतक 45 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द किया है जबकि कई वाहन चालकों के लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है. परिवहन विभाग उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटा है जो लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. अब केवल जुर्माना भरने से उनका काम नहीं चलेगा.
तीन बार से अधिक नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई
मुंगेर के डीटीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा और तीन बार से अधिक अगर नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है. तीन महीने तक लाइसेंस निलंबन खत्म नहीं होगा. उसके बाद ही उसपर विचार हो सकता है. बता दें कि अब AI के जरिए भी वाहनों पर नजर रखी जाएगी. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर परेशानी बढ़ेगी.