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Jamshedpur news. लेन-देन की जानकारी समय पर एसएफटी पर अपलोड करें बैंक, ताकि समय पर आइटी कर सके कार्रवाई

झारखंड स्टेट को-ओपरेटिव बैंक शाखा में आयकर विभाग का आउटरीच कार्यक्रम, आयकर अधिकारी राजीव कुमार ने किया प्रशिक्षित

Jamshedpur news.

आयकर विभाग (सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) जमशेदपुर द्वारा मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित झारखंड स्टेट को-ओपरेटिव बैंक शाखा कार्यालय प्रांगण में वित्तीय लेनदेन विवरण स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एवं जांच स्कीम-2021 से संबंधित आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सेमिनार में झारखंड स्टेट को-ओपरेटिव बैंक शाखा की पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम की 13-13 शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे. आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व आयकर अधिकारी राजीव कुमार (सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जबकि झारखंड स्टेट को-ओपरेटिव बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार सिंह, प्रोग्राम संयोजक अमित कुमार प्रसाद, आयकर विभाग के निरीक्षक रूपक प्रसाद नितेश कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.

आयकर अधिकारी राजीव कुमार ने पीपीटी के माध्यम से वित्तीय लेन-देन के संबंध में बैंकों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की. कार्यक्रम में करदाताओं एवं संबद्ध सूचना दाताओं रिपोर्टिंग इनिटीज के जागरूकता एवं जानकारी के लिए वित्तीय लेनदेन एसएफटी (स्टेटमैंट ऑफ फाइनांस ट्रांजेक्शन) दाखिल करने से संबंधित एवं इ-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 से संबंधित समस्याओं के निवारण संबंधी जानकारियों प्रदान की गयी. बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि समय पर सुचारू रूप से वित्तीय लेन-देन एसएफटी अपलोड करें, ताकि विभाग को समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके. इसके बाद ही विभाग नये करदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा. कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा लागू कि गयी इ-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 के आलोक में अपने आयकर विवरणी को उनके वार्षिक सूचना विवरणी के अनुसार सही जानकारी के साथ दाखिल करने की जानकारी देते हुए राजीव कुमार ने बताया कि बैंक द्वारा फार्म-61 तथा 61-ए को दाखिल करने के लिए आइटीडीआरइआइएन पर खुद को टैन आधारित निबंधित कराये. समय पर उसकी जानकारी आयकर विभाग को समय पर एसएफटी अपलोड कर प्रदान करें.

आयकर अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि मांगी गयी सूचना तकनीकी जानकारी के अभाव में देर से आइटी में अपलोड होती थी या कभी छूट भी जाती थी. इस कारण आयकर विभाग को राजस्व का नुकसान होता है. साथ ही आयकर दाताओं के लेन देन की पूरी जानकारी एआइएस के माध्यम से नहीं मिल पाता था. इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिकारी ने कार्यशाला में बैंक से जुड़े पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि एसएफटी से संबंधित सूचनाओं को अपलोडिंग करने में हो रही परेशानियों का निराकरण समय पर किया जा सके.

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