Giridih News : हत्या के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी. मामला बिरनी थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का है. 12 मई 2020 को पीट-पीट कर नारायण महतो नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. सूचक रितेश कुमार महतो ने बिरनी थाना में मामला दर्ज कराया था.रितेश ने पुलिस को दिये गये आवेदन में बताया था कि वे लोग गांव के एक चबुतरा पर बैठे हुए थे. इसी दौरान 12 मई 2020 को शाम लगभग 7 बजे मदन कुमार वर्मा, भोला वर्मा, नारायण वर्मा और सूरज वर्मा हरवे-हथियार से लैस होकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मेरे पिता नारायण महतो के साथ मारपीट की. बताया कि हत्या की नीयत से उनलोगों ने पीट-पीट कर मार डाला. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया. इस मामले में अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक आरोपी मदन कुमार वर्मा को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी.
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