Puja Singhal IAS: झारखंड की तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट के बाद अब झारखंड सरकार से भी बड़ी राहत मिली है. पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड सरकार ने भी उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अफसर पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त किए जाने की अधिसूचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी कर दी है. उन्हें 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया है. 7 दिसंबर 2024 को ही पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था.
निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर पूजा का निलंबन खत्म
निलंबन समीक्षा समिति ने उनके निलंबन पर विचार किया और पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की. इसके आलोक में पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. उनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा. फिलहाल पूजा सिंघल कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देंगी.
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पूजा सिंघल को 2 साल 8 महीने बाद मिली राहत
पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए 2002 की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था. इस तरह पूजा सिंघल करीब 2 साल 8 महीने तक निलंबित रहीं. वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच की अधिकारी हैं. फिलहाल झारखंड में सचिव रैंक की अफसर हैं. पूजा सिंघल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के ठिकाने से करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद हुए थे.
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