Bihar News: भागलपुर में वर्ष 2022 की एक हत्या मामले में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. महिला अपने पति की हत्या की दोषी है. जिसपर आरोप था कि वह अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भागी. वापस लौटने पर उसने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी. कहलगांव स्थित एकचारी थाना क्षेत्र के छोटी चटैया बहियार में इस हत्याकांड को अंजमा दिया गया था. मृतक खेत की रखवाली करने गया था जहां बासा पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था.
भागलपुर में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा
भागलपुर के कहलगांव स्थित एकचारी थाना क्षेत्र के छोटी चटैया बहियार में सवा दो साल पूर्व हुई हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 की अदालत ने बुधवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया. इसमें कांड की अभियुक्त पुतुल देवी और उसके प्रेमी खवासपुर निवासी सोनेलाल मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही दोनों को 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनायी गयी है.
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क्या था मामला
मामले में मृतक शंभु मंडल के बड़े भाई उपेंद्र मंडल के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था. उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके भाई शंभु मंडल की शादी घटना से 15 साल पूर्व पुतुल देवी से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी. दोनों को तीन बच्चे भी हैं. शादी के दो साल बाद से ही पुतुल देवी का संबंध खवासपुर निवासी सोनेलाल मंडल शुरू हो गया. इसका विरोध केसकर्ता के छोटे भाई शंभु मंडल ने किया. इसको लेकर कई बार पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा.
प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, पति को मौत के घाट उतरवाया
बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पुतुल देवी अपने प्रेमी सोनेलाल मंडल के साथ दिल्ली भाग गयी. 30 सितंबर 2022 को वापस लौट कर अपने घर आयी. दिल्ली भागने का कारण पूछने पर पुतुल देवी ने शंभु मंडल को हत्या करवा देने की धमकी दी. 11 अक्टूबर 2022 की रात साजिश के तहत पुतुल देवी ने अपने पति शंभु मंडल को मिर्च की फसल की रखवाली के लिए बासा पर भेज दिया. दर्ज कराये गये केस के अनुसार 2-3 अज्ञात लोगों के साथ मौजूद सोनेलाल मंडल ने उनके भाई के गले में रस्सी बांधकर बांस-बल्ले से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी.