Donald Trump Birthright Citizenship Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म आधारित नागरिकता को खत्म करने के फैसले ने गर्भवती महिलाओं के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है. यह कदम उन बच्चों की नागरिकता पर रोक लगाएगा, जो ऐसे माता-पिता के घर जन्म लेते हैं, जो अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं हैं. ट्रंप ने 20 फरवरी से इस नए कानून को लागू करने का संकेत दिया है, जिससे कई महिलाएं समय से पहले डिलीवरी कराने का प्रयास कर रही हैं.
डॉक्टरों के पास बढ़ रही प्री-टर्म डिलीवरी की मांग
न्यू जर्सी के डॉक्टर डी. रामा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में समय से पहले डिलीवरी कराने के अनुरोधों में तेजी आई है. इनमें अधिकतर महिलाएं भारतीय हैं, जो अपनी गर्भावस्था के 8वें या 9वें महीने में हैं और 20 फरवरी से पहले सी-सेक्शन कराने की योजना बना रही हैं. खास बात यह है कि इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी डिलीवरी में अभी महीनों का समय बचा हुआ है.
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डॉ. रामा ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि सात महीने की गर्भवती महिला उनके पास अपने पति के साथ आई थी और मार्च में निर्धारित डिलीवरी को प्री-टर्म कराने का अनुरोध किया. महिला ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके.
महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम
टेक्सास की डॉक्टर एस.जी. मुक्कल ने बताया कि समय से पहले डिलीवरी कराने के प्रयास महिलाओं और बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं. उन्होंने कहा, “प्री-टर्म डिलीवरी में कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे फेफड़ों का पूरी तरह विकसित न होना, कम वजन, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं.” उन्होंने पिछले दो दिनों में ऐसे 15-20 जोड़ों से बातचीत की है, जो प्री-टर्म डिलीवरी पर विचार कर रहे हैं.
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ग्रीन कार्ड और स्थिरता की चिंता
मार्च में डिलीवरी की तैयारी कर रहीं एक महिला ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले छह वर्षों से अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. महिला के अनुसार, यह कदम उनके परिवार की स्थिरता के लिए आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में अनिश्चितताओं ने उन्हें डरा दिया है. एक अन्य व्यक्ति, जो आठ साल पहले अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे, ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चे के जन्म के बाद वे नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे. लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.
22 प्रांतों में ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुकदमा
अमेरिका के 22 प्रांतों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के इस फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है. उन्होंने कहा कि यह आदेश अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता के 100 साल पुराने नियम को समाप्त करने की कोशिश है. इस नियम के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को स्वत: नागरिकता मिलती थी, भले ही उनके माता-पिता किसी अन्य देश के निवासी हों. ट्रंप के इस कदम ने न केवल अमेरिका में बसे अप्रवासी समुदायों में हलचल मचाई है, बल्कि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी असमंजस और तनाव में डाल दिया है.
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