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अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता पाने वालों की डोनाल्ड ट्रंप ने डुबोई लुटिया, जानें आगे क्या है रास्ता

Birth right Citizenship : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर यह आदेश दिया है कि अब अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता समाप्त हो जाएगी. ट्रंप सरकार के इस आदेश के बाद वहां रह रहे 40 लाख भारतीय परेशानी में हैं, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अब अधर में है, हालांकि अभी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई लगा दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश को रद्द करना बहुत मुश्किल है.

Birth Right Citizenship : अमेरिका में रह रहे भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप के डराने वाले फैसले से थोड़ी राहत मिली है. डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जो जन्म आधारित नागरिकता के सिद्धांत को समाप्त कर रही थी. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के साथ एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए जिसमें कई आदेशों के साथ ही इस बात की घोषणा भी कर दी गई कि अब देश में जन्म आधारित नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी. डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का भारतीयों पर खासा प्रभाव पड़ने वाला है. भारत से वहां गए लोग एच1बी वीजा और एल 1 वीजा के जरिए ही वहां नौकरी करते हैं और फिर ग्रीन कार्ड और फिर वहां की नागरिकता प्राप्त करते हैं.ऐसे अप्रवासियों के बच्चे जब वहां जन्म लेते हैं तो उन्हें स्वत: अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है और बच्चे की अमेरिकी नागरिकता की वजह से माता-पिता को भी नागरिकता मिलने में आसानी होती है.

क्या है जन्म आधारित नागरिकता

अमेरिकी कानून में यह व्यवस्था है कि वहां जन्म लेने वाला व्यक्ति वहां का नागरिक बन जाता है. अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि वहां जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति और वहां प्राकृतिक रूप से बसे सभी लोग अमेरिकी नागरिक होंगे. इस कानून के तहत नागरिकता पाने के बाद वह व्यक्ति अमेरिकी सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है. वह चुनाव में वोट डाल सकता है. अगर उस बच्चे के माता-पिता ग्रीन कार्ड धारक नहीं हैं, तो उनके लिए वह ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का आधार बना सकता है. साथ ही उस बच्चे को इमिग्रेशन संबंधी कागजी कार्रवाई से नहीं जूझना पड़ता है. 

जन्म आधारित नागरिकता समाप्त होने का भारतीयों पर असर

 Donald Trump
डोनाल्ड ट्रंप एच 1 बी वीजा बंद नहीं करेंगे

अमेरिका में भारतीयों की आबादी लगभग 40 लाख है. इनमें से बड़ी संख्या एच1बी वीजा के जरिए वहां काम करने वालों की है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि एच1बी वीजा जारी रहेगा, जिससे भारतीयों को कुछ राहत तो मिली है; लेकिन जो लोग अपने बच्चे के लिए वहां की नागरिकता चाह रहे थे और उनके जरिए अमेरिका की नागरिकता तक पहुंचना चाहते थे उनके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है. जिनके पास ग्रीन कार्ड है उन्हें भी नागरिकता मिलने में परेशानी हो सकती है. ग्रीन कार्ड धारक भारतीय माता-पिता के बच्चों के सामने यह परेशानी भी उत्पन्न हो जाएगी कि वे किस देश के नागरिक कहलाएंगे. एच 1 बी वीजा बंद नहीं करने के पीछे वजह यह है कि अमेरिका को टैलेंटेड और कम पैसे में काम करने वाले लोग चाहिए.

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जन्म आधारित नागरिकता का कानून क्या समाप्त हो जाएगा?

अमेरिकी संविधान में जन्म आधारित नागरिकता की बात कही गई है, इसलिए इसे समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी. हालांकि ड्रंप सरकार के मंत्री ने यह स्पष्ट कहा है कि वे कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दलील देंगे. अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए दो तिहाई मत की जरूरत होती है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म आधारित नागरिकता के कानून को समाप्त करने का आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिसके खिलाफ कांग्रेस बहुत कम ही जाती है. अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे, जिसमें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है. अमेरिकी राष्ट्रपति के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती दी जा सकती है,लेकिन उसे रद्द करवाना बहुत मुश्किल होता है. यही वजह है कि ट्रंप का आदेश आते ही गर्भवती भारतीय महिलाएं समय से पहले ही बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं.

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क्या है जन्म आधारित नागरिकता?

जन्म आधारित नागरिकता उसे कहते हैं, जिसमें एक बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, चाहे उसके माता-पिता उस देश के नागरिक हों या नहीं.

अमेरिकी राष्ट्रपति के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या हैं?

अमेरिकी राष्ट्रपति के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर उसे कहते हैं जो उसे विशेषाधिकार के तहत प्राप्त हैं और जिन आदेशों को जारी करने में उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है.

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