गया. हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अनुसूचित जाति/ जनजाति अदालत मुंशीलाल गौतम की अदालत ने दोषी अभियुक्त उपेंद्र यादव उर्फ मुखिया जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने बताया इस मामले में मृतक की पत्नी बछिया देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला खिजरसराय थाना कांड संख्या 82/2022 से संबंधित है.
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