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दोहरे हत्याकांड में पूर्व जिला पार्षद भुटकून सिंह समेत सात को उम्रकैद

वर्ष 2015 में साठी थाना के भभटा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर पिता-पुत्र की गोली मारकर की गई हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पा कुमारी ने पूर्व जिला पार्षद भुटकून सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह समेत सात नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है.

बेतिया. वर्ष 2015 में साठी थाना के भभटा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर पिता-पुत्र की गोली मारकर की गई हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पा कुमारी ने पूर्व जिला पार्षद भुटकून सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह समेत सात नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने प्रत्येक के ऊपर पचास हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता पूर्व जिला पार्षद भुटकून सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह, अवधेश साह, सुरेश सिंह, भूषण सिंह, शैलेश सिंह, किशोरी सिंह तथा बिंदा सिंह साठी थाने के भाभटा गांव के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि कांड की सूचक मृतक बोधा अंसारी की पत्नी हसीना खातून है. घटना पांच अगस्त वर्ष 2015 की है. उक्त तिथि को बोधा अंसारी शाम को अपने दुकान के पास चबूतरा पर बैठा था. इसी क्रम में सभी अभियुक्तगण अचानक से बोधा अंसारी को घर लिए और राइफल से गोली मार दी. पत्नी हसीना खातून और पुत्र सज्जाद अंसारी उसे बचाने दौड़े तो सज्जाद अंसारी को भी अभियुक्त ने गोली मारकर हत्या कर दी. दर्ज प्राथमिकी में सूचक हसीना खातून ने खुलासा किया है कि उसके पति जिला परिषद का चुनाव लड़ते थे. इसी रंजिश को लेकर पूर्व जिला पार्षद भुटकून सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि विचारण के दौरान एक अभियुक्त विजय सिंह की मृत्यु हो गई थी. शेष बचे सात अभियुक्तों को न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है.

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