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आरटीइ : 1129 निजी स्कूलों में 380 ने ही साझा की सीटों की संख्या

जिले के निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के 10-10 बच्चों का कक्षा एक में नामांकन लेना अनिवार्य है.

-31 जनवरी तक ज्ञानदीप पोर्टल पर सीटों की संख्या साझा नहीं करने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

संवाददाता, पटना

जिले के निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के 10-10 बच्चों का कक्षा एक में नामांकन लेना अनिवार्य है. लेकिन ज्ञानदीप पोर्टल पर आरटीइ के तहत एडमिशन के लिए सीटों की संख्या साझा करने की प्रक्रिया काफी धीमी है. जिले के 1129 रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में से अब तक सिर्फ 380 स्कूलों ने ही ज्ञानदीप पोर्टल पर कक्षा एक में सीटों की संख्या की जानकारी साझा की है. इसके अलावा आरटीइ के तहत जिले के निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए अब तक 821 बच्चों ने ही आवेदन किया है. जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी निजी स्कूलों को 31 जनवरी तक ज्ञानदीप पोर्टल पर सीटों की संख्या साझा करने का निर्देश दिया गया है. 31 जनवरी तक ज्ञानदीप पोर्टल पर सीटों की संख्या साझा नहीं करने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. जिले के रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत ग्यारह हजार वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाना है. लेकिन जानकारी के अभाव में अब तक ज्ञानदीप पोर्टल पर 821 बच्चों ने ही आवेदन किया है.

प्रंखडवार स्कूलों की ओर से दी गयी सीटों की जानकारी

प्रखंड- निजी स्कूल- डिटेल देने वाले- आवेदक

अथमलगोला- 7- 3- 6

बख्तियारपुर- 19- 11- 7

बाढ़- 37- 1- 10

बेलछी- 5- 1- 17

बिहटा- 74- 37- 33

बिक्रम- 31- 9- 9

दनियावां- 5- 2- 6

धनरुआ- 10- 6- 17

दानापुर- 109- 24- 217

दुल्हिन बाजार- 13- 8- 22

फतुहा- 43- 11- 13

घोसवरी- 1- 0- 0

खुशरुपुर- 11- 6- 4

मनेर- 38- 23- 36

मसौढ़ी- 44- 9- 15

मोकामा- 24- 1- 2

नौबतपुर- 26- 5- 6

पालीगंज- 29- 11- 42

पंडारक- 11- 3- 1

पटना सदर- 414- 139- 207

फुलवारीशरीफ- 99- 48- 83

पुनपुन- 18- 3- 2

संपतचक- 61- 19- 66

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