23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बरियारपुर ईंट भट्ठा पर काम कर रही नाबालिग को धावा दल ने कराया मुक्त

श्रम विभाग की ओर से मंगलवार को बरियारपुर प्रखंड के सरस्वती नगर में संचालित ईंट भट्ठा पर काम कर रही एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया.

मुंगेर. श्रम विभाग की ओर से मंगलवार को बरियारपुर प्रखंड के सरस्वती नगर में संचालित ईंट भट्ठा पर काम कर रही एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया. श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश की मौजूदगी में उसका सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया. जिसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर उसे बाल गृह में आवासित कराया गया. जबकि ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ बरियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. बताया जाता है कि मंगलवार को बरियारपुर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार झा के नेतृत्व में धावा दल ने बरियारपुर प्रखंड के सरस्वती नगर में संचालित ईंट भट्ठा पर छापा मारा. जहां पर एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को काम करते पाया गया. टीम ने बालिका श्रमिक को विमुक्त कराया. श्रम अधीक्षक ने बताया कि विमुक्त बालिका श्रमिक को मेडिकल जांच के बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है. साथ ही नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि बच्ची के माता-पिता के साथ काउंसलिंग कर यह पता लगाया जायेगा कि किस परिस्थिति में बच्ची को भट्ठा में मजदूरी करने के लिये लगाया गया था. अभिभावक का लेबर कार्ड बनाया जायेगा. साथ ही भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों को काम की अवधि का न्यूनतम मजदूरी दिलायी जायेगी. बच्ची को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार उपलब्ध कराते हुए 25 हजार का फिक्स डिपाजिट कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि बच्चों से प्रतिष्ठानों में कार्य कराना गैर कानूनी है. ऐसे कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रूपये तक जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें