रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने कैपिटल यूनिवर्सिटी कोडरमा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना. खंडपीठ ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट-2024 को लागू करने के राज्य सरकार के निर्देश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी. साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी
अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि कैपिटल यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के अनुसार संचालित होती है. कुलपति सहित अन्य सभी पदों पर नियुक्ति की गयी है. राज्य सरकार झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट-2024 के तहत उनकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहती है. प्रार्थी ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि प्रार्थी कैपिटल यूनिवर्सिटी ने याचिका दायर कर झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लागू करने के राज्य सरकार के निर्देश को चुनौती दी है. इससे पहले सरला बिरला विवि और राधा गोविंद विवि की याचिका पर भी सुनवाई हुई. उसमें भी हाइकोर्ट ने एक्ट को लागू करने के राज्य सरकार के निर्देश पर रोक लगायी है.
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