बक्सर कोर्ट. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास में अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ गोलू को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई .मामला डुमरांव थाना कांड संख्या 36 /2019 से संबंधित है. बताते चले की पुरानी रंजिश में 12 जनवरी 2019 को अभियुक्त ने थाना के चिल्हरी गांव के रहने वाले विनोद सिंह पर गोली से जानलेवा हमला किया था. हमले में पीड़ित काफी जख्मी हो गया था तथा गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए राजेश्वरी अस्पताल पटना पहुंचाया गया था जहां उसने पुलिस को घटना के बारे में बयान दिया था. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि डुमरांव थाना के चिल्हरी गांव के रहने वाला अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ गोलू को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत 10 वर्षों का कारावास एवं 5000 हजार का जुर्माना एवं 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्षों का करवास एवं 5000 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.उक्त हमला पुरानी रंजिश में किया गया था.
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