Darbhanga News: दरभंगा. बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को एक करोड़ 61 लाख 12 हजार 500 रुपये 15 दिन के अंदर जमा करने के लिए लीगल नोटिस भेजा है. साथ ही स्टेशन से निकलने वाले गंदा पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए एसटीपी लगाने की कार्य योजना मांगी है. पॉल्यूशन बोर्ड की कार्रवाई से तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों में खुशी का माहाैल है. मामले को लेकर डॉ विद्यानाथ झा एवं डॉ राम बाबू खेतान ने तालाब बचाओ अभियान के अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्र को बधाई दी है.
2022 में दायर की थी जनहित याचिका
हराही, दिग्घी और गंगासागर पोखर को अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त करने व इसके सौंदर्यीकरण के लिए तालाब बचाओ अभियान द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस्टर्न जोन, कोलकाता में एक जनहित याचिका दायर 2022 में दायर की गयी थी. इस केस में न्यायालय ने आठ दिसंबर 2022 को एक जांच कमेटी का गठन किया था. 21 जनवरी 2023 को डीएम, नगर आयुक्त, डीआरएम समस्तीपुर, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण विभाग बिहार सरकार के आठ प्रतिनिधियों ने तीनों तालाबों का निरीक्षण किया था. जांच में तीनों तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया. साथ ही नगर निगम, घरेलू और होटल सीवेज के अलावे दरभंगा रेलवे स्टेशन के गंदे पानी की हराही व दिग्घी में निकासी का मामला सामने आया.
रेलवे की ओर से नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया
जानकारी के अनुसार पिछले साल अगस्त माह में न्यायालय ने बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दरभंगा रेलवे स्टेशन के सीवेज के गंदा पानी से हुए हराही और दिग्घी के जल और पर्यावरण के क्षति आकलन करने का आदेश दिया था. पिछले साल सितंबर माह में बोर्ड ने जल और पर्यावरण की क्षति के आकलन के बाद न्यायालय को रिपोर्ट भेजी. विभागीय कार्रवाई की जानकारी रेलवे डीआरएम को भी दी गयी. मामले को लेकर रेलवे से अनापत्ति पत्र की मांग की गयी थी, लेकिन बताया गया कि रेलवे की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी, तब रेलवे को 15 दिन के भीतर जुर्माना की राशि जमा करने को कहा गया है.
गैरकानूनी रूप से नगर निगम तालाबों में गिरा रहा गंदा पानी
तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी ने कहा है कि हराही तालाब में लगातार गंदगी फैलाने से शहर के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. अगर अन्य तालाबों को भी प्रदूषण से नहीं रोका गया, तो स्थिति भयावह हो जायेगी. इसका नकारात्मक परिणाम आमजन को झेलना पड़ता है. कहा कि शहर के सभी तालाबों में नगर निगम ने गंदा पानी का नाला जोड़ रखा है, जो कानून के विरुद्ध है.
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