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Ranchi News : पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला दोषी करार

सजा पर सुनवाई पांच फरवरी को

रांची. अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गोली मार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति ख्रिस्तपियन आइंद को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर पांच फरवरी को सुनवाई होगी. हत्या की घटना 21 मार्च 2021 तड़के सुबह की है. टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के बड़का टोली महिलौंग में घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में पुत्र हर्ष शुभम आइंद के लिखित आवेदन पर टाटीसिलवे थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें उसने लिखा था कि ख्रिस्तपियन आइंद अपनी पत्नी शांति रेखा किंडो पर हमेशा शक करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे. आखिरकार 21 मार्च को गोली मारकर उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी. हर्ष शुभम आइंद के उस आवेदन के मुताबिक 21 मार्च 2021 की सुबह 5.55 बजे घर में गोली चलने की आवाज आयी थी. हर्ष उठकर अपने छोटे भाई और बहन के कमरे में गया, तो देखा कि दोनों सो रहे हैं. इसके बाद मम्मी-पापा के कमरे में गया, तो देखा कि वहां मम्मी खून से लथपथ जमीन पर गिरी है. कान के पास से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था. जब हर्ष ने अपने पापा को घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने को कहा, तो उसने मदद नहीं की और हाथ लगाने से भी मना किया. बाद में घायल शांति रेखा किंडो को रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में पुलिस ने दोषी ख्रिस्तपियन आइंद को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था.

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