कोलकाता. हुगली की श्रीरामपुर नगरपालिका के वार्ड-15 में एससी घोष लेन स्थित एक बहुमंजिली इमारत के निर्माण कार्य के दौरान आसपास के कई घरों में दरारें आ गयी थीं. इस घटना की जानकारी स्थानीय निवासी देवप्रसाद बसाक ने नगरपालिका को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इसके उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछले वर्ष अप्रैल में न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने नगरपालिका को उक्त इमारत के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया था.
कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए निर्माण कंपनी के प्रमुख संतोष चौधरी ने डिविजन बेंच में याचिका दायर की थी. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देबांग्शु बसाक ने उक्त कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया.
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