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Dhanbad News : बाजार समिति से नहीं हुआ था दुकान का आवंटन, पर 18 साल बाद मांग रहा किराया

हद हो गयी : मामला पलटनटांड़ हाट का, दुकान के लिए सिर्फ किया गया था आवेदन, नहीं हुआ था एकरारनामा

पलटनटांड़ हाट के बैजनाथ गोस्वामी को बाजार समिति प्रशासन ने नोटिस दिया है. 10 दिन के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. किराया की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी है. बाजार समिति प्रशासन के नोटिस के आलोक में गोविंदपुर के कुसमाटांड़ गांव के निवासी बैजनाथ गोस्वामी ने पणन सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उसके नाम से न कोई दुकान आवंटित की गयी थी और न ही एकरारनामा किया गया है. 2007 में जब दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय सिर्फ आवेदन किया था. उसके बाद समिति की ओर से किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गयी. न ही दुकान आवंटित किया गया और न ही किराया से संबंधित एकरारनामा किया गया. अब 18 वर्ष बाद अचानक बाजार समिति की ओर से नोटिस भेजकर किराये की राशि जमा करने की चेतावनी दी गयी है.

बाजार समिति प्रशासन ने भेजा नोटिस :

इधर, बाजार समिति प्रशासन द्वारा भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि सम विकास योजना के तहत 5 जून 2007 में दुकान नंबर 6 बैजनाथ गोस्वामी के नाम से आवंटित किया गया था. नौ जनवरी को दुकान का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि दुकान का व्यवहार नहीं किया जा रहा है. निरीक्षण के क्रम में यह भी देखा गया कि स्थानीय लोग दुकान का अतिक्रमण कर उसमें सामान रख रहे हैं. इससे प्रतीत होता है कि दुकान को किराये पर दिया गया है. बैजनाथ गोस्वामी से 10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है. किराये की राशि जमा करने की भी हिदायत दी गयी है. आगे कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है.

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