पाकुड़. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संचालित योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जाहेरस्थान, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, वनाधिकार पट्टा, बिरसा आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गयी. उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यवसायों, कृषि, कुटीर उद्योग और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण-सह-अनुदान प्रदान किया जाता है. दो चरणों में इसका लाभ दिया जाता है. पहले किश्त में 25 हजार एवं द्वितीय किश्त में 25 हजार रुपए ऋण-सह-अनुदान प्रदान दिया जाता है, जिनको दो किश्त का लाभ मिल चुका है वे अपना ऋण बैंक के माध्यम से चुकता करें. उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, जो विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं. व्यस्क लाभुकों को तीन से पांच हजार रुपये तक, अव्यस्क लाभुकों को 1500 से लेकर 2500 रुपये एवं कैंसर पीड़ित लाभुकों को 25 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है. इसके लिए लाभार्थी को आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. उपायुक्त ने वनपट्टा के लिए सभी सीओ को, छात्रवृत्ति योजना के लिए सभी बीइइओ को, बिरसा आवास योजना के लिए सभी बीडीओ को, सीएम पशुधन योजना के लिए पशुपालन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. मौके पर परियोजना निदेशक अरुण कुमार एक्का, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन सहित लाभुक मौजूद थे.
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