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तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की अग्रिम जमानत खारिज

रांची में 28 दिसंबर को इलाज के दौरान अनिता देवी की मौत हो गयी थी

: रांची में 28 दिसंबर को इलाज के दौरान अनिता देवी की मौत हो गयी थी

हजारीबाग. पत्नी अनिता कुमारी की जला कर हत्या करने के आरोपी पति सह तत्कालीन सदर एसडीओ अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गयी. जमानत याचिका पर सुनवाई षष्टम अपर सत्र न्यायाधीन काशिका एम प्रसाद के न्यायालय में हुई. इसमें बचाव पक्ष की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने आरोपी एसडीओ अशोक कुमार को अग्रिम जमानत देने को लेकर अपनी दलील रखी. इस संबंध में उन्होंने कई दस्तावेज व सबूत कोर्ट को समर्पित किया. वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश लाल ने जमानत याचिका को खारिज करने से संबंधित अपना पक्ष रखा. अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. मालूम हो कि तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी 26 दिसंबर को एसडीओ आवास में झुलस गयी थी. गंभीर हालत में अनिता देवी को पहले आरोग्यम अस्पताल लाया गया, वहां से बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया. बोकारों के चिकित्सकों ने अनिता की स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया. रांची के देवकमल अस्पताल में 28 दिसंबर को इलाज के दौरान अनिता देवी की मौत हो गयी. मौत के बाद अनिता के मायके वालों ने शव के साथ लोहसिंघना थाना का घेराव किया. अनिता के भाई राजकुमार गुप्ता के बयान पर लोहसिंघना थाना में मामला दर्ज कर एसडीओ अशोक कुमार समेत उसके परिवार के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है.

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