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बंडेल के कुख्यात अपराधी छोटू पांडेय को उम्रकैद

ट्रेन दुर्घटना में घुटने के नीचे से दोनों पैर गंवा चुका बंडेल का कुख्यात अपराधी छट्टू पांडे इन दिनों भीख मांगने की आड़ में चोरी व छिनतई के कई मामलों में संलिप्त था.

चार साल पुराने हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने सुनायी सजा

प्रतिनिधि, हुगली.

ट्रेन दुर्घटना में घुटने के नीचे से दोनों पैर गंवा चुका बंडेल का कुख्यात अपराधी छट्टू पांडे इन दिनों भीख मांगने की आड़ में चोरी व छिनतई के कई मामलों में संलिप्त था. उसे चुंचुड़ा अदालत ने चार साल पुराने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी. 28 अक्टूबर 2020 की रात बंडेल स्टेशन रोड ओवरब्रिज के पास शराब के अड्डे पर विवाद के दौरान छोटू उर्फ मंगल पांडे ने 30 वर्षीय रिक्शा चालक रामदास माझी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. घटना के दूसरे दिन मृतक के भाई श्याम माझी ने चूंचूड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. मामले की जांच की जिम्मेदारी आइओ शेर अली मंडल को सौंपी गयी. पुलिस ने छोटू को गिरफ्तार करते हुए घटनास्थल से खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया था.

तीन महीने के भीतर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. छह जनवरी 2022 को अदालत में आइपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया. चुंचुड़ा अदालत के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सरकारी अधिवक्ता अरूप चट्टोपाध्याय ने बताया कि 10 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. विगत बुधवार को अदालत ने छोटू को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को उसे सजा सुनायी गयी. हुगली जिला के मुख्य सरकारी अधिवक्ता शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि अदालत ने छोटू पांडे को आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त छह महीने की जेल भुगतनी होगी.

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