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Dhanbad News : मिथिलेश सिंह ने जमा किये 70 लाख रुपये टैक्स, सौरभ सिंघल फरार

तीन दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम जमशेदपुर लौटी, जब्त हार्ड डिस्क, मोबाइल व पेन ड्राइव की जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

तीन दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम जमशेदपुर लौट गयी. तीन दिनों में सौरभ सिंघल व शिवम सिंह के ठिकानों से 400 करोड़ के फर्जी चालान व मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह के ठिकानों से 200 करोड़ के फर्जी चालान मिले. जीएसटी इंटेलिजेंस ने तीनों के नाम सम्मन जारी किया है. जब्त हार्ड डिस्क, मोबाइल व पेन ड्राइव की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी. छापे में मिले तथ्यों के आलोक में मिथिलेश सिंह ने टैक्स के रूप में 70 लाख रुपये जमा किये हैं. जांच के दौरान पाया गया था कि सौरभ सिंघल की कंपनी ट्रिनिटी ने मिथिलेश की कंपनी भगवती इंटरप्राइजेज को करीब 100 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी बिल दिया था. सौरभ के ठिकानों से मिले दस्तावेज की प्रारंभिक जांच के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी बिल काटे जाने का पता चला है. सौरभ सिंघल, शिवम सिंह व मिथिलेश सिंह के घर व दफ्तर से लगभग 100 करोड़ के कैश ट्रांजेक्शन के साक्ष्य मिले हैं. जीएसटी इंटेलिजेंस किसी एजेंसी को जांच में शामिल करेगा. पांच करोड़ या उससे अधिक के जीएसटी की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान है.

31 जनवरी को शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन :

जीएसटी इंटेलिजेंस ने 31 जनवरी को फर्जी जीएसटी चालान बनाने के मामले में सौरभ सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी. जांच में मिले तथ्यों के आधार पर इंटेलिजेंस की टीम ने मिथिलेश सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा. छापेमारी की कार्रवाई दो फरवरी की सुबह करीब पांच बजे समाप्त हो गयी. प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि सौरभ ने पांच-छह कागजी कंपनियों के सहारे जीएसटी का फर्जी बिल विभिन्न व्यापारिक संस्थानों को दिया था. छापेमारी के दौरान सौरभ अपने ठिकानों से गायब पाया गया. छापेमारी समाप्त होने तक उसका कोई पता नहीं चला. इंटेलिजेंस की टीम से उसके ठिकानों से व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया है. विस्तृत जांच के लिए जब्त किये गये डिवाइसों को फॉरेंसिक लैब भेजा जायेगा. प्रारंभिक जांच के दौरान मिले तथ्यों का आधार पर मिथिलेश ने टैक्स रिवर्सल के रूप में 70 लाख रुपये जमा किये. मिथिलेश से ठिकानों से जब्त दस्तावेज आदि की जांच के बाद टैक्स वसूली के मामले में आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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