बेगूसराय. प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास प्लस) के तहत जिले में 21,137 लोगों के नये आशियाने (आवास) बनेंगे. विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है. सेंगशन के एक सप्ताह के अंदर लाभुकों को प्रथम की राशि बैंक खाते में चली जायेगी. इस योजना के तहत सदर प्रखंड को सबसे अधिक 2,868, जबकि शामहो प्रखंड को 349 आवास मिले हैं. विभाग का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब लोगों को भी अपनी छत का मकान हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है. आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों को तीन किश्तों में राशि प्रदान की जाती है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व में 8,226 आवास जिले को मिले थे, जबकि हाल में 21,137 आवास जिले को आवंटित किये गये हैं.
31 मार्च तक आवास के लिए जुड़ेगा नया नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों का नया नाम 31 मार्च तक जुड़ेगा. यह कार्य 10 जनवरी से किया जा रहा है. 23 दिनों में अब तक कुल 18,720 पात्र लाभुकों के नाम जोड़े गये हैं. विभाग की मानें, तो जिला अंतर्गत एक लाख से ज्यादा आवास योजना में नाम जुड़ने के संकेत दिख रहे हैं. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आदि को प्राथमिकता दी जा रही है. अब तक छौड़ाही प्रखंड में 43 अनुसूचित जनजाति के नाम आवास योजना में जोड़े गये हैं.नाम जोड़ने के लिए जॉबकार्ड आवश्यक
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सर्वेक्षण के तहत नाम जोड़ने के लिए जॉब कार्ड पात्र लाभुकों का होना आवश्यक है. इसके अलावा आधार कार्ड भी जरूरी है. विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि पात्र लाभुकों का नाम आवास योजना से जोड़ा जा सके इसके लिए 31 मार्च तक कैंप लगाकर जॉब कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है. आवास सहायक को जिला अंतर्गत सभी पंचायतों से टैग कर दिया गया है. लगातार विभिन्न पंचायतों में जरूरतमंद के यहां जाकर उनका नाम आवास योजना में जोड़ा जा रहा है.तीन किश्तों में मिलती है राशि
आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों को तीन किश्तों में 40-40 हजार रुपये दिये जाते हैं. इसके अलावा मनरेगा से मजदूरी के मद में 18,900 रुपये एवं शौचालय के नाम पर 12 हजार रुपये मिलते हैं. कुल मिलाकर आवास बनाने के लिए पात्र लाभुकों को एक लाख 50 हजार रुपये दिये जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 1,24,589 आवास की स्वीकृति हुई. इनमें 1,22,885 आवास पूरे भी कर लिये गये. शेष 1,704 आवास को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
चारपहिया वाहन रहने पर नहीं मिलेगा लाभ
चारपहिया वाहन रहने पर आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में विभाग ने बताया कि एक एकड़ से अधिक जोत की जमीन, पंपसेट, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले आदि लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. विभाग का मानना है कि जो आवास योजना लेने के लिए पात्र लाभुक होंगे उन्हें ही लाभ दिया जायेगा. अपात्र लाभुक का नाम लिस्ट से काटने का काम किया जायेगा.
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