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ईंट-भट्ठा मजदूरों के लाडले पास के स्कूल में पायेंगे दाखिला

ईंट-भट्ठा मजदूरों के लाडले पास के स्कूल में पायेंगे दाखिला

मधेपुरा. ईंट भट्टा व अन्य औद्योगिक निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले कामगारों व श्रमिकों के छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निकटतम विद्यालय में नामांकन करने के संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है. निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ बच्चे जिनके माता-पिता ईंट-भट्ठा, बालू घाट, सड़क निर्माण व अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए अपना गांव छोड़कर, कार्यस्थल पर निवास करते हैं. उन बच्चों को माता-पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि छह से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा. इस प्रकार छह से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन करा कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा है कि ईंट-भट्टा अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान करें व यह सुनिश्चित करें कि बच्चे अनामांकित न रहे. साथ ही ईंट-भट्टा मालिक व अन्य नियोजकों को यह हिदायत दी जाये कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके पाई कार्य करने वाले कामगारों व श्रमिकों के बच्चों का नामांकन निकटतम सरकारी अथवा निजी विद्यालय में हो व वह नियमित रूप से विद्यालय जायें. ऐसे बच्चों का नामांकन अकादमिक सत्र के बीच में भी हो सकेगा.

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